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DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बढ़ा दिया DA, जानें अब कितनी बढ़कर आएगी पेंशन?

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DA Hike: केंद्र सरकार ने पुराने CPF लाभार्थियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए महंगाई राहत (DR) को बढ़ा दी है. नई दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी.

केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 मई को एक आधिकारिक आदेश जारी कर कुछ पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने इनके लिए महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने का फैसला लिया है. यह फैसला उन रिटायर्ड कर्मचारियों और  उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए है, जो अब भी 5वें वेतन आयोग (5th CPC) के दायरे में आते हैं. नए DR रेट 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे.

किन्हें होगा फायदा?

यह बढ़ा हुआ DR सीमित श्रेणी के पुराने CPF लाभार्थियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को ही मिलेगा. पहली श्रेणी में वे जीवित CPF लाभार्थी आएंगे, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए हैं और जिन्हें बेसिक एक्स-ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है. इन लोगों के लिए DR की नई दरें इस प्रकार होंगी:-

  • 1 जुलाई 2025 से 474%

    1 जनवरी 2026 से 483%

दूसरी कैटेगरी मृत CPF लाभार्थियों की विधवाएं और पात्र आश्रित बच्चे, साथ ही 18 नवंबर 1960 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी आएंगे, जिन्हें एक्स-ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है. इनके लिए DR की नई दरें इस प्रकार होंगी:-

  • 1 जुलाई 2025 से 466%

    1 जनवरी 2026 से 475%

चूंकि ये दरें पिछली तारीखों (जुलाई 2025 और जनवरी 2025) से लागू हाेंगी इसलिए पात्र लाभार्थियों को पिछले महीनों के बकाए का भी पूरा भुगतान किया जाएगा.

कैलकुलेशन के वक्त इन बातों का रखा जाएगा ध्यान

सरकार ने यह साफ कर दिया है DR का कैलकुलेशन करते वक्त अगर कोई राशि पैसों में आती है, तो उसे नियमों के तहत अगले उच्च रुपये (Next Higher Rupee) में बदल दिया जाएगा. मिसाल के तौर पर- अगर कैलकुलेशन 200.15  में आती है, तो उसे 201 माना जाएगा. सरकार ने यह भी कह दिया है कि हर मामले में सही DR कैलकुलेशन की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी.

बता दें कि यह DR Hike पुराने CPF (Contributory Provident Fund) योजना के तहत एक्स-ग्रेशिया प्राप्त करने वाले गिने-चुने वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. इसके विपरीत, जो सामान्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, उनका महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) वर्तमान में 60% (1 जनवरी 2026) की दर पर तय है.