भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के तहत मतदाताओं को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने प्रोत्साहित किये जाने के लिये दिशा- निर्देश दिये गए हैं। वहीं मतदाताओं को प्रलोभन देने अथवा डराने- धमकाने सम्बन्धी की सूचना को सिविजिल एप्प में ऑनलाइन शिकायत करने का आग्रह किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषिक देता है अथवा पारितोषिक लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा से एक साथ दण्डनीय होगा। इसके अलावा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ग के तहत कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पंहुचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा का भागीदार होगा। निर्वाचकों को निष्पक्ष एवं निर्भीकता के साथ मताधिकार का उपयोग करने के लिए ऐसे प्रलोभन देने वाले और पारितोषिक लेने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने सहित ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता दल गठित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले के जनसाधारण से आग्रह करते हुए कहा है कि वे कोई भी प्रलोभन में न आयें और पारितोषिक लेने से परहेज करें तथा यदि कोई व्यक्ति कोई प्रलोभन की पेशकश करता है या निर्वाचकों को डराने- धमकाने का प्रयास करता है तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ उड़नदस्ता दल को जानकारी देवें। इसके साथ ही टोल-फ्री नंबर 07856-252421 या 07856-252398 पर सूचना दी जा सकती है। वहीं इस तरह के मामलों की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग के सिविजिल एप्प में ऑनलाइन किया जा सकता है। उक्त सिविजिल एप्प को प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक तत्वों की शिकायत सम्बन्धित मामले का फोटो खींच कर सीधे उक्त एप्प में कर सकता है। इस तरह के ऑनलाइन शिकायतों पर 100 घण्टे के भीतर कार्रवाई की जायेगी।