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छत्तीसगढ़ में सरकार का बड़ा फैसला, 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिना अनुमति शासकीय खरीदी पर रोक…

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वित्त विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित राशि से 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा’

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की शासकीय खरीदी नहीं की जा सकेगी। हालांकि, अत्यावश्यक आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर खरीदी कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट उपयोग करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक जरूरत के सामग्री क्रय कर लेते हैं, जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, जो शासनहित में उचित नहीं है। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित राशि से 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी 2026 तक जारी सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

कुछ आवश्यक मदों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, जिनमें केंद्र प्रवर्तित एवं केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से पोषित परियोजनाएं शामिल हैं।इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं में आगामी एक माह में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री की खरीदी, जेलों, शासकीय अस्पतालों, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों में भोजन, कपड़ा और दवाइयों की खरीदी को भी छूट दी गई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के लिए खाद्यान्न की खरीदी एवं परिवहन, आसवनियों से देशी मदिरा की खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत एवं प्रतिस्थापन व्यय, 5 हजार रुपये तक की लेखन सामग्री, 5 हजार रुपये तक के अन्य आकस्मिक व्यय तथा प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध की जाने वाली खरीदी भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।