राजनांदगांव। चिखली थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां ने लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी खोमेश साहू ने शादी का प्रलोभन देकर घर दिखाने के बहाने नाबालिग बालिका को अपने घर ले गया, जहां उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
मामले में पुलिस ने धारा 64(2)(एम), 69 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामला अति संवेदनशील होने के कारण इसकी जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस की विशेष टीम गठित की गई।
टीम ने आरोपी की तलाश करते हुए उसके निवास स्थान पर दबिश दी और खोमेश साहू पिता टीकम साहू (उम्र 18 वर्ष 2 माह), निवासी कांकेतरा, ओपी चिखली, जिला राजनांदगांव को हिरासत में लिया। चौकी चिखली लाकर की गई पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद विधिवत कार्रवाई कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार जेल भेज दिया गया।



