आज दिनांक 22.02.2019 का ेSC/ST/OBC & Minorities संयुक्त मोर्चा के
तत्वाधान में अम्बेडकर चौक में बैठक आहूत किया गया था। जिसमें वनाधिकार
अधिनियम 2006 की वैद्यता को चुनौती देने वाले याचिका माननीय सर्वो च्च
न्यायालय में लगाये गये थे। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च
न्यायालय के जस्टिस अरूण मिश्रा, नवीन सिन्हा एवं इंदिरा बनर्जी के
खण्डपीठ ने 13 फरवरी 2019 को आदेश देते हुए यह कहा गया कि अन ुसूचित
जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल कर
के जमीनें खाली करवाएं। का ेर्ट ने भारतीय वन्य सर्वेक्षण को निर्देश दिए है कि
वह इन राज्यो ं मे वन क्षेत्रो ं का उपग्रह से सर्वेक्षण करक े कब्जे की स्थिति को
सामन े लाए और इलाका खाली करवाएं जान े के बाद की स्थिति दर्ज करवाए।
उक्त निर्देश से देश के 21 राज्यों के लगभग 20 लाख आदिवासियों तथा
उनके परिवार प्रभावित होंगे।

जिससे आदिवासी का जिन्दगी पूर्ण रूप से तबाही
व अंधकारमय हो जायेगा। उक्त आदेश को एक साजिश की तरह आदिवासी
समुदाय के लोग देख रहे हैं। जबकि पूरे देश में आदिवासी अपने जल, जंगल,
जमीन के लिए वर्षा ें से लड़ रहे हैं। जिसके इच्छा के विपरीत उसे बेदखली का
यह आदेश निर्मम आत्महत्या करन े का समान हो गया है। जिसके चलते
आदिवासी समाज जीवनभर दर-दर भटकते नजर आयेंगे व दाना-दाना के लिए
मोहताज हो जायेंगे। जिसका परिणाम गंभीर और अमानवीय होगा।
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के विरोध में पूरे
समाज सड़क से सांसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपन े अस्तित्व को
बचाने के लिए यह लड़ाई आर-पार की होगी। पूरे समूचे देशवासियो ं के मूल
निवासी समाज को यह आह्वान किया गया है कि यह लड़ाई मात्र आदिवासी
समाज की नहीं है। वरन् पूरे मूल निवासी समाज की अस्तित्व की लड़ाई है
जिस े हमें एक होकर कंधे से कंधे मिलाकर लड़नी होगी तथा आने वाले समय में
जगह-जगह बैठक करक े वृहद रूप से लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाने के लिए
जा ेर दिया गया। जिसमें उपस्थित प्रमुख रूप से रामक ृष्ण जांगड़े (एडव्होकेट)
संयुक्त मोर्चा ने बैठक में रणनीति पर
विचार किया वहीं डाॅ. डी.एन.साह ू (कसडोल), दुर्गा झा, अंकिता अंधारे, उमा
प्रसाद जा ेशी, सबिता राज तिर्की, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, अंकिता लकड़ा, राज ेश्वरी
भुआर्य , उर्मिला देवी, शिव महेश्वरी, शोभाराम गिलहरे, हरमेन्द्र जांगड़े, डाॅ. उदय
भान सिंह चैहान, अजय कुमार, पवन सक्सेना, एच.एल.घृतलहरे उपस्थित थे।
जिसकी जानकारी भंजन जांगड़े (अधिवक्ता) कार्यालय प्रभारी, संयुक्त मोर्चा ने दी
गई।