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छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने संविदा पर कार्यरत लाइन परिचारकों के हित में दो बड़े फैसले लिए हैं। उनके मानदेय में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय है। साथ ही कंपनी ने उनके नियुक्ति आदेश में उल्लेखित 10 वर्ष की संविदा सेवा के पश्चात् सेवासमाप्ति से राहत दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने संविदा पर कार्यरत लाइन परिचारकों के हित में दो बड़े फैसले लिए हैं। उनके मानदेय में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय है। साथ ही कंपनी ने उनके नियुक्ति आदेश में उल्लेखित 10 वर्ष की संविदा सेवा के पश्चात् सेवासमाप्ति से राहत दी है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह और डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने यह निर्णय लिया। ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जिसके अनुसार लाइन परिचारक (संविदा) का मूलवेतन 15600 रुपए होगा।

इसमें पांच प्रतिशत मैदानी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अनुभव के आधार पर विशेष भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा, जो तीन वर्ष से सात वर्ष तक के अनुभव के आधार पर चार स्लैब में होगा। दोनों फैसले का लाभ ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संविदा लाइन परिचारकों को समान रूप से मिलेगा। यह नई मानदेय व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। वहीं, सबसे लाइन परिचारकों को पहली बार 800 रुपए प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा।

मानदेय में 4721 रुपए की बढ़ोतरी

इसके पूर्व अब तक लाइन परिचारकों को 14645 रुपए प्रतिमाह का फिक्स मानदेय दिया जा रहा था, यह अब 19366 रुपए प्रतिमाह तक कर दिया गया है। इस तरह उनके मासिक मानदेय में 4721 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। अब कंपनी आवश्यकतानुसार एवं कार्य मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर संविदा सेवा अवधि को एक-एक वर्ष के स्लैब में विस्तारित किया जा सकेगा। अनुभव की गणना प्रथम नियुक्ति आदेश के ज्वॉइनिंग दिनांक से की जाएगी। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने के लिए अंशदान भी लिया जाएगा तथा नियुक्ता का अंशदान भी नियमानुसार देय होगा।