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अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की अपील मंजूर, चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर उच्च न्यायलय द्वारा अमित जोगी को बरी किए जाने के विरुद्ध CBI की लंबीत अपिल को सुप्रिम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक अमित जोगी को बिलासपुर न्यायलय से बरी किए जाने के बाद सतीश जग्गी ने हाई कोर्ट में लगाई गई। रिविजन को अपील में कंवर्ट करने लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। साथ ही CBI ने भी अपील दायर करने के लिए अनुमति मांगी थी।

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सतीस जग्गी और राज्य सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए CBI को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। इस मामले में सतीश जग्गी का कहना है कि उनके परिवार को न्यायलय पर पूरा भरोसा है। CBI इस मामले की जांच कर रही है। उन्हें विश्वास है की उन्हे न्यायलय मिलेगा और जल्द ही इस मामले में अमित जोगी को कड़ी सजा होगी।

बता दें कि रामअवतार जग्गी की हत्या वर्ष 2003 में की गई थी। इस मामले में कई राजनीतिक नाम सामने आए थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी का नाम भी चर्चाओं में रहा। लंबे समय से यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन था।