भारतीय शेयर मार्केट निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश को एक बेहतर और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश मानते हैं. बहुत से लोग इसमें एसआईपी के माध्यम से निवेश करते है.
अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो, यह खबर आपके लिए हैं.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड में खाता खोलने और निवेश करने के नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही हैं. इस योजना के तहत, निवेश पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा. नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड में खाता खोलने के लिए आपका केवाईसी पूरी तरह से सत्यापित होना चाहिए. वरना आप म्यूचुअल फंड खाता नहीं खोल पाएंगे.
क्या है सेबी के नए नियम?
सेबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब म्यूचुअल फंड में खाता तभी खुल पाएगा, जब निवेशक के सारे केवाईसी दस्तावेज सही तरीके से जांचे और सत्यापित किए गए हो. ये दस्तावेज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए) को भेजे जाएंगे, जो उनकी आखिरी जांच करेगी. यानी, अब केवाईसी पूरा किए बिना कोई व्यक्ति निवेश नहीं कर पाएगा.
निवेशक को सारी जानकारी ईमेल और मोबाइल पर मिलती रहेगी ताकि सब कुछ क्लियर रहे. साथ ही, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (एएमसी) और केआरए को अपनी सिस्टम्स को नए नियमों के हिसाब से अपडेट करना होगा. सेबी ने इस प्रस्ताव पर लोगों से सुझाव मांगे है. लोग अपनी राय 14 नवंबर तक सेबी को भेज सकते है.
क्या होगा बदलाव?
नए नियमों के लागू होने से निवेश करना और म्यूचुअल फंड में खाता खोलना दोनों ही पहले से ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा. गलत और अधूरी जानकारी से निवेशकों को होने वाला नुकसान भी रुकेगा. साथ ही एसेट मैनेजमेंट कंपनियां के लिए निवेशकों से संबंधित काम पहले से आसान हो जाएंगे. अधूरी और गलत जानकारी होने से निवेशकों को कई बार क्लेम प्रोसेस में काफी परेशानी होती है. नए नियमों से इसमें बदलाव की पूरी संभावनाएं है.



