सर्पदंश, नदी, बांध एवं तालाब में डूबनेसेमृत्यु के प्रकरण में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने 9 पीड़ित परिवारों के निकटतम आश्रितों कोराजस्व एवं आपदा प्रबंधन के तहत्36 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने ग्राम टेकामेटातहसील पखांजूर के पोरा राम कोरचा की पत्नी श्रीमती पोरी बाई, ग्राम घोड़ागांव के जंगलू राम नुरूटी के पत्नी श्रीमती सुचित्रा नुरूटी, ग्राम तोड़हूर के नवली कतलामी के मृत्यु पर गज्जू कतलामी, राजू कतलामी, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम परवी के सोनसरी यादव की मृत्यु पर जय सिंह तथा नरहरपुर तहसील के ग्राम सारण्डा की कंवली बाई की मृत्यु पर सोना राम नेताम के लिए 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत किए हैं।
इसी प्रकार बांध मे डूबने से मृत्यु के प्रकरण में ग्राम भोथा तहसील चारामा केदेवराज नरेटी पत्नी श्रीमती अश्वनी बाई के लिए 4 लाख रूपये, तालाब में डूबने केमृत्यु प्रकरण में ग्राम ऊंकारी तहसील चारामा के भूपेश कुंजाम के निकटतम वारिस बसंत कुंजामपिता गोविन्द राम, श्रीमती जयाबाई और ग्राम शाहडोंगरी तहसील पखांजूर के भुदली बाई बेक के निकटतम वारिस सोमा राम बेक पिता भोडरो तथा नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में ग्राम रेंगावाही तहसील पखांजूर के मैनू राम दुग्गा पुत्र सोबरा दुग्गा के लिए 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।