रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई के अपराध क्रमांक 05/2024 अंतर्गत धारा 3(ए ) रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम दिनांक 28.05.2024 व माननीय न्यायालय, रायपुर प्रकरण क्रमांक 17842/2024 में फरार आरोपी एवं अस्थाई (NBW) वारंटी अजूबा देवार निवासी – देवार बस्ती खुर्शीपार भिलाई थाना –खुर्शीपार, जिला – दुर्ग (छ.ग.), वर्तमान में वारंटी की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2025 को अस्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
उक्त वारंट के अनुपालन में दिनांक 24.07.2025 को निरीक्षक मनीष कुमार के मार्गदर्शन में वारंट टीम के उप निरीक्षक एस.आर. रात्रे, प्रधान आरक्षक एन के वर्मा,आरक्षक अजय राठौर एवं आरक्षक एस.आर. मीणा के साथ मुखबीर खास की सूचना पर उपरोक्त वारंटी के निवास स्थान पर दबिश दिए और मामले के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक सी एल साहू को भी बुलाया गया। वारंटी को उसके परिजनों की उपस्थिति में विधिसम्मत रूप से गिरफ्तार किया गया।
उक्त आरोपी उपरोक्त अपराध क्रमांक का फरार आरोपी था जो दिनांक 28.05.2024 से फरार था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था मामले में आरोपी का बयान एवं गिरफ्तारी आदि कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक सी एल साहू चौकी बीएमवाई द्वारा किया गया। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.07.25 को माननीय रेलवे न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया जाएगा।