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RBI का बड़ा एक्शन इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं इसमें आपका अकाउंट भी तो नहीं?

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अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का बैंक अकाउंट किसी छोटे सहकारी बैंक में है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका मतलब है कि अब यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा और 23 जुलाई, 2025 से इसका कामकाज पूरी तरह बंद हो जाएगा.

इस फैसले का असर सैकड़ों खाताधारकों पर पड़ेगा. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जमा रकम का इंश्योरेंस पहले से तय है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है और आप इसे निकाल सकते हैं या नहीं?

RBI ने क्यों रद्द किया बैंक का लाइसेंस?
आरबीआई के अनुसार, करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी बची थी और न ही भविष्य में कोई अच्छी कमाई की संभावना. यानी बैंक अपने खर्च और देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं था. ऐसे में रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और कर्नाटक सरकार से कहा है कि वह बैंक को बंद करने और एक लिक्विटेडर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करे.

अब बैंक में जमा आपका पैसा कितना सुरक्षित है?
इस तरह की स्थिति के लिए सरकार की तरफ से DICGC यानी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation नाम की एक बीमा सुविधा होती है. इसके तहत अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, तो हर अकाउंटहोल्डर्स को उसकी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपये तक वापस मिलते हैं.