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छत्तीसगढ़ : मोहला मानपुर-अं.चौकी ” पीडीएस दुकान कमकासुर में हितग्राहियों को पात्रतानुसार कम राशन वितरण की भाग्नक जानकारी फैलाने के संबंध में स्पष्टीकरण…

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छत्तीसगढ़ : मोहला मानपुर-अं.चौकी ” पीडीएस दुकान कमकासुर में हितग्राहियों को पात्रतानुसार कम राशन वितरण की भाग्नक जानकारी फैलाने के संबंध में स्पष्टीकरण…

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है। आपके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म में विडियों का शीर्षक इस प्रकार है:-

” मैं महेन्द्र कुमार साहू एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम यह देख रहे है कि ये हमारे पास दो कार्ड हैं. एक ये कार्ड है जब कांग्रेस की सरकार थी और ये दूसरी कार्ड बनके आई है भाजपा के सरकार की है। हम ये देख रहे है कि लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा है। यहां हम देखते है कि जो कांग्रेस की सरकार थी आज में राशन दुकान पर आया तो देखने को मिला कि जो कांग्रेस सरकार थी उसी टाइम की जो निर्धारित किया गया था जैसे चावल एक सदस्य के लिए 10 किलो, दो सदस्य के लिए 20 किलो और तीन से पांच सदस्यों के लिए 35 किलो, नमक अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो, चना यहां पर 02 किलो चना दिया जा रहा है, शक्कर दिया जा रहा है। जबकि इस राशन कार्ड में हम लोग देखते है तो एक सदस्य को 05 किलो मतलब सीधा सीधा ये चावल देने का दर है वो आधा हो गया, उसके बाद न तो इसमें नमक दिया जा रहा है, न ही चना दिया जा रहा है, तो कुल मिलाकर यहां पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है और गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आप सभी को ये समझना है कि हमारे हित में कौन काम कर रहा है और किसका काम अच्छा है तो आप लागे क्या ये जो नया राशनकार्ड है उसमें से 05 किलो राशन लेकर क्या आप लोग खुश है. तो भई इसके लिए आप सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी और जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भई इससे हमें न्याय नहीं मिल रहा है अन्याय हो रहा है। मैं महेन्द्र कुमार साहू ग्राम कमकासुर है न वनांचल क्षेत्र का लास्ट छोर है, कमकासुर से ये देख रहा हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने हक के लिए सामने आए प्रस्तुत कथन के अनुसार कोई शिकायत या जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है, विडियों में कथन की जांच हेतु खाद्य विभाग से जांच कराने पर कथन भ्रामक पाया गया। क्यों न आपके इस कृत्य को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुये आपके विरूद्ध कार्यवाही किया जाये। तत्संबंध में अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देवें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मोहला मानपुर-अं. चौकी

पृ.क्र. / 598 / एम.सी.एम.सी./ लो.स.नि./2024 मोहला मानपुर अं.चौकी, दिनांक 15/04/2024 प्रतिलिपि –

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-06 राजनांदगांव को सूचनार्थ।

4. पुलिस अधीक्षक जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी को सूचनार्थ। 5. सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र कं. 77. 78 (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-06 राजनांदगांव) को सूचनार्थ।

6. नोडल अधिकारी, एम.सी.सी. जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी को सूचनार्थ।