छत्तीसगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है.
योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 साल पूरी करने वाली महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 5 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों और बाल विकास परियोजना कार्यालय की लाॅगिन आईडी से किए जा सकते हैं. नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लाॅगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे.
जानें क्या है पात्रता के शर्तें
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. योजना के तहत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी. महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रुपये मासिक राशि मिल सकेगी.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन फ्री होगा. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाइल एप पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है. योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी.
ये दस्तावेज करना होगा जमा
आवेदन करते समय हितग्राहियों को खुद का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, खुद का और उनके पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड (अगर हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10 या 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और शपथ पत्र जमा कराना होगा.