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चिटफण्ड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को लौटाई जा रही राशि : मुख्यमंत्री|

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जिला जनसम्पर्क कार्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
समाचार


चिटफण्ड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को लौटाई जा रही राशि : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 4835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख 26 हजार 281 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की
– अब तक 5 चिटफण्ड कंपनियों के 28 हजार निवेशकों को 24 करोड़ 44 लाख 162 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी
– चिटफण्ड की राशि मिलने पर हितग्राहियों ने जाहिर की खुशी


राजनांदगांव 02 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 4835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख 26 हजार 281 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की। इस दौरान कलेक्टर श्री डोमन सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा एवं अन्य अधिकारी व चिटफण्ड कंपनियों के निवेशक कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पीडि़तों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं ताकि पीडि़त निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीडि़त निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था। आपसे ठगी करने वाले चिटफण्ड कंपनी पर कानूनी कार्रवाई कर निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समय-सीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है।  
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छुरिया विकासखंड के ग्राम गेंदाटोला निवासी श्री धर्मेन्द्र कुमार साहू से बात की। श्री धर्मेन्द्र ने बताया कि उन्हें 1 लाख 76 हजार रूपए की राशि पहले ही मिल चुकी है और आज 17 हजार 600 रूपए की राशि मिली है। चिटफण्ड कंपनी सहारा कंपनी ने हमें बेसहारा कर दिया था। उन्होंने बताया कि सोचे भी नहीं थे कि यह राशि वापस मिल जाएगी। वर्षों बाद यह राशि मिलने पर खुशी की अनुभूति हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को राशि वापसी के लिए धन्यवाद दिया। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम सांगिनकछार निवासी श्री खुमान सिंह वर्मा ने बताया कि 7 हजार रूपए की राशि वापस मिली है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के प्रयासों से यह राशि वापस मिली है।


कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के निवेशकों की चिटफण्ड कंपनियों में फंसी हुई मेहनत की गाढ़ी कमाई वापस दिलाई जा रही है। आज जिले के 4835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख 26 हजार 281 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। पूर्व में 5 चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले जिले के 27 हजार 932 निवेशकों को 23 करोड़ 33 लाख 73 हजार 880 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 5 चिटफण्ड कंपनियों के 28 हजार निवेशकों को 24 करोड़ 44 लाख 162 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा चिटफण्ड कंपनी अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एण्ड डेयरीज केयर लिमिटेड के 146 निवेशकों को 20 लाख 75 हजार 742 रूपए, याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के 28 निवेशकों को 23 हजार 368 रूपए एवं सहारा इंडिया कंपनी के 4661 निवेशकों को 89 लाख 27 हजार 171 रूपए शामिल है। पूर्व में 5 चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले जिले के 27 हजार 932 निवेशकों को 23 करोड़ 33 लाख 73 हजार 880 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। इनमें एव्हीएम रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड के 46 निवेशकों को 46 लाख 23 हजार 630 रूपए, अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फर्मिंग एण्ड डेयरीज केयर लिमिटेड के 1935 निवेशकों को 4 करोड़ 20 लाख 8 हजार 196 रूपए, याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के 16796 निवेशकों को 10 करोड़ 73 लाख 94 हजार 897 रूपए, सहारा इंडिया कंपनी के 4619 निवेशकों को 7 करोड़ 97 लाख 40 हजार 992 रूपए एवं शुभ सांई देवकॉन इंडिया लिमिटेड के 4536 निवेशकों को 14 लाख 6 हजार 165 रूपए की राशि लौटाई गई है। इस प्रकार अब तक 5 चिटफण्ड कंपनियों के 28 हजार निवेशकों को 24 करोड़ 44 लाख 161 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले सहित अन्य अधिकारी एवं चिटफण्ड कंपनियों के निवेशक उपस्थित थे।


क्रमांक 10-उषा किरण ——————
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
– खरीफ मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा रबी मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर


राजनांदगांव 02 अगस्त 2023। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में फसलों का बीमा कराया जा रहा है। खरीफ मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तथा रबी मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है। किसान निर्धारित तिथि के पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल, डॉक विभाग के माध्मय से फसल बीमा करा सकते है।
उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ अधिसूचित फसलें राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता, अमरूद तथा रबी अधिसूचित फसलें राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, आलू है। योजनांतर्गत आवरण किये जाने वाले किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान है। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दोनों खरीफ एवं रबी मौसम के लिए पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन के लिए तय की गई तिथि खरीफ के लिए 16 अगस्त 2023 एवं रबी के लिए 31 दिसम्बर 2023 से कम से कम 7 दिन पहले तक, संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा व समिति, लोक सेवा केन्द्र, डॉकघर और राष्ट्रय फसल बीमा पोर्टल के मध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए अऋणी किसान को नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा व कास्तकार का घोषणा पत्र। ऋणी किसान अपने बीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते हैं। इसके लिये नामांकन की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व इस संबंध में सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं। किसान अपना आधार नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व बैंक में अपडेट जरूर कराएं। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उद्यानिकी, कृषि, राजस्व अधिकारी, बैंक, लोक सेवा केन्द्र, एआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
क्रमांक 11-शुक्ल ——————

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