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मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका

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Rahul Gandhi Modi surname defamation case:

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को वैध ठहराया था।

इस फैसले के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसका असर आगामी लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है।

अब तक कोर्ट में क्या हुआ?

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में, सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन 7 जुलाई को फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का निचली अदालत का आदेश न्यायपूर्ण, उचित और वैध था।

जानिए क्या था मामला?

राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वाले सभी लोगों का अपमान किया है।