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बिहार के बेरोजगार युवकों के पास बिजनेस करने का मौका, बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, जानिए योजना के नियम व शर्तें

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पटना. बिहार के युवा रोजगार की तलाश में देश के कई बड़े शहरों में जाते हैं और दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में इन युवाओं ने अपनी मेहनत से हर क्षेत्र में कामयाबी पाई है.

इस युवा टैलेंट को बिहार के विकास में योगदान देने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है. नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Bihar Govt Mukhyamantri Udyami Yojana) की शुरुआत की है, जिसमें सरकार युवाओं को बिजनेस करने व उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए लोन देगी.

बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (https://udyami.bihar.gov.in/) लॉन्च किया है, जहां जाकर राज्य के नागरिक जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, साथ ही आवेदन कर सकते हैं. आइये जानते हैं आखिर इस योजना की क्या शर्तें हैं?

उद्यमी बिहार की वेबसाइट (Image- Twitter)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शर्तें

बिहार सरकार द्वारा लॉन्च उद्यमी बिहार वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार,

  • आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा के अंतर्गत आते हों.
  • आवेदक के पास कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलेटेक्निक, डिप्लोमा या उसके समकक्ष हो.
  • इस स्कीम में लोन के लिए आवेदन करने वाली लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Image- Twitter

बिहार सरकार में उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पोंड्रिक ने ट्वीट करके बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करके उनके बिजनेस व प्रोडक्ट्स के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं, साथ ही उनका हौंसला बढ़ा रहे हैं.

बिना ब्याज के मिलेगी लोन की रकम

इस स्कीम में लाभार्थी को ऋण मुक्त लोन की सुविधा मिलेगी. कुल परियोजना लागत का 50 फीसदी अधिकतम 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त होगा, जिसे 7 वर्षों में 84 किस्तों में अदा करना होगा. वहीं, स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी देय होगी.

हालांकि, इस योजना में सिर्फ नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा.

इन उद्योगों को शुरू करने के लिए मिलेगा लोन

पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग, पावरोटी, बिस्कुट, रस्क आदि, आटा सत्तु व बेसन उत्पादन, तेल मिल, मसाला उत्पादन, आइसक्रीम उत्पादन, जैम/जेली/सॉस उत्पादन, दाल मिल, पोहा-चुड़ा उत्पादन, बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, शहद प्रोसेसिंग, फलों के जूस की यूनिट, कार्नफ्लेक्स उत्पादन, कूलर निर्माण, कम्प्यूटर हार्डवेयर एसेंबलिंग एवं नेटवर्किंग समेत कई और बिजनेस यूनिट शुरू करने के लिए लाभार्थियों को लोन मिलेगा.

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मकसद छोटे कारोबारियों की मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. अनुमान है कि इस स्कीम से बिहार के 8 हजार उद्यमियों को सहायता मिलने की संभावना है.