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छत्तीसगढ़: 76% रिजर्वेशन बिल राज्यपाल के पास अटका, भूपेश सरकार की बढ़ी मुश्किलें

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास आकर अटक गया है. गवर्नर अनुसूईया उइके ने कहा कि जब कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण को ही अवैधानिक कह दिया है तो 76 प्रतिशत आरक्षण का बचाव सरकार कैसे करेगी.छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल (Reservation Bill) पास होने के बाद अब मामला राज्यपाल के पास आकर अटक गया है. बिल को संवैधानिक मान्यता देने के लिए अब सबकी निगाहें राज्यपाल की ओर हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल अनुसूईया उइके ने साइन नहीं किए हैं.वहीं, राज्यपाल का इस मामले में कहना है कि मैंने सिर्फ आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था. लेकिन सरकार ने सभी का आरक्षण बढ़ा दिया. साथ ही कहा कि जब कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण को ही अवैधानिक कह दिया है तो 76 प्रतिशत आरक्षण का बचाव सरकार कैसे करेगी.धमतरी पहुंचीं राज्यपाल अनुसूईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर कहा कि हाईकोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक कर दिया था. इसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन शुरू कर दिया था. सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों ने आवेदन दिया. इसके बाद मैंने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा था. मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी ले रही थी. मैंने सिर्फ जनजातीय समाज के लिए ही सत्र बुलाने की मांग की थी.