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RBI ने बैंक ग्राहकों के लिए बढ़ाई KYC की समय सीमा, फटाफट चेक करें डिटेल

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को बैंकों में केवाईसी अपडेट की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया. केंद्रीय बैंक ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए (KYC) अपडेट कराने की तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया है. कस्टमर्स KYC अपडेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ई-मेल या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं. कागजों को लेकर उन्हें ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है. इसके अलावा ग्राहक वीडियो केवाईसी भी करा सकते हैं.

मई में, देश में COVID-19 की दूसरी लहर और विभिन्न राज्यों में लगे प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2021 तक बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.

अगर KYC नहीं कराया तो क्या होगा?
बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ग्राहक को नए केवाईसी डॉक्युमेंट के साथ बैंक जाकर या फिर ऑनलाइन अपडेट कर इन्हें पूरा करना होता है. बैंक का कहना है कि अघर केवाईसी पूरी नहीं होती है तो खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है.

RBI के KYC नियमों को लेकर नियम
किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए केवाईसी की जरूरत होती है. रिजर्व बैंक की तरफ से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. केवाईसी एक तरह से कस्टमर को पहचानने की प्रक्रिया होती है जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं. जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं उन्हें केवाईसी दस्तावेज या केवाईसी डॉक्यूमेंट कहा जाता है.

RBI ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों में बदलाव का ऐलान किया था. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए KYC के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. बैंक इस साल 31 दिसंबर तक केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी खाते से लेनदेन पर रोक नहीं लगा सकेंगे.