उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपर निजी सचिव (APS) 2013 भर्ती को निरस्त कर दिया है. आयोग ने परीक्षा रद करने के पीछे विज्ञापन का गलत होना कारण बताया है. बता दें कि आयोग ने 2013 में 176 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इन पदों के लिए करीब चार हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. अब नए सिरे से इन पदों को भरने के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा और छह महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट की सुनवाई करते हुए रिजल्ट रोकने का आदेश दिया था जिसके बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया.
इस भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह ने रिट याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि आयोग ने हिंदी शॉर्टहैंड में फेल अभ्यर्थियों को त्रुटियों में 3 फीसदी अतिरिक्त छूट देकर अनुचित तरीके से कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी. वहीं आयोग ने भी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कराने पर रोक लगा दी. बता दें कि आयोग ने 2013 में 176 पदो पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था. 2015 में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित हुई थी. हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट 2016 में आयोजित हुआ था. 5 सितंबर 2018 को 1044 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था.
पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देगा आयोग
खास बात यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा. इसमें एपीएस 2013 में आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा. वहीं अगर वर्तमान में पुराने आवेदकों की उम्र अधिक हो गई होगी तो उन्हें आयु सीमा में छूट देकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.