सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-हरियाणा जल विवाद में अदालत ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट नेदिल्ली सरकार को कहा चेताया कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें. कोर्ट ने चेताया कि अगर ऐसी याचिकाएं दाखिल होना बंद ना हुईं तो हम अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई की जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन और देवेंद्र सिंह के खिलाफ वजीराबाद जलाशय में जल स्तर को पूरी क्षमता से बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 1996 के आदेश की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.