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केवल दिल्ली के वकीलों तक सीमित न रहे केजरीवाल सरकार की ‘अधिवक्ता कल्याण योजना’- हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार की ‘अधिवक्ता कल्याण योजना’ को दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अदालत का कहना है कि बार काउंसिल दिल्ली में पंजीकृत एनसीआर के निवासी वकील भी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।

बता दें कि दिल्ली में रहने वाले वकीलों को योजना का लाभ देने के खिलाफ हाईर्कोट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस योजना का लाभ बार काउंसिल में रजिस्टर्ड सभी वकीलों को देने पर सहमति बनी थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने वकीलों की सिफारिशों के बाद भी इसका लाभ केवल दिल्ली की मतदाता सूची में आने वाले वकीलों तक सीमित रखा।

दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत सभी वकीलों मिले योजना का लाभ
याचिका में मांग की गई कि दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत सभी वकीलों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे कई वकील हैं जो दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं लेकिन रहते एनसीआर में है। ऐसे में वो इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में दिल्ली सरकार ने नवंबर 2019 में दिल्ली बार काउंसिल के सभी वकीलों के लिए एक कल्याण योजना की घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार ने इस योजना के लिए आवंटित 50 करोड़ रुपये की धनराशि पर के उपयोग पर सिफारिशें देने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

सरकार ने साल 2020 में समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार की थी
अब वकीलों का का कहना है कि सरकार ने साल 2020 में समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। जिसके अनुसार दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत सभी वकीलों को इसका लाभ मिलना था। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली कैबिनेट ने इसे केवल दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल वकीलों के लिए सीमित कर दिया।