सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाले पंचायत चुनाव को स्थगित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप और लॉकडाउन की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए चुनाव कराने की इजाज़त दी। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आयोग को संविधान तथा विधि द्वारा यह संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव कराए।
बता कि आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन के कारण पांच जिलों की जिला परिषद और इसके तहत आने वाली 33 पंचायत समितियों की सीटें खाली हुई थी, जिन पर उपचुनाव कराना है, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड महामारी को आधार बनाकर उपचुनाव पर छह माह के लिए रोक लगाने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया था।