नक्सलियाें की सरेंडर पाॅलिसी पर हाईकाेर्ट ने झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की काेर्ट ने सरकार से कहा कि क्याें न इस नीति काे रद्द कर दिया जाए। स्वत: संज्ञान लिए हुए और वकील हेमंत सिकरवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए काेर्ट ने सरकार काे चार सप्ताह में जवाब देने काे कहा। नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर के बाद अखबाराें में छपी खबर पर हाईकाेर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
कुंदन पाहन ने 14 मई 2017 काे एक भव्य समाराेह में सरेंडर किया था। उसे सरेंडर पाॅलिसी के तहत 15 लाख रुपए का चेक दिया गया था। कुंदन पाहन के सरेंडर के बाद तमाड़ के पूर्व विधायक दिवंगत रमेश सिंह मुंडा की पत्नी बसुंधरा देवी ने कहा था-पति की हत्या के बाद मेरे परिवार काे एक लाख रुपए दिए गए, जबकि मारने वाले काे सरकार ने 15 लाख का चेक दिया। ऐसा लगता है कि कुंदन पाहन काेई आंदाेलनकारी है, जिसका माला पहनाकर सरेंडर किया जा रहा है।