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राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने व सब्जी मंडी मे मारपीट करने वाले बदमाशों पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही…

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👉 आरोपीगण द्वारा राह चलते लोगों को रोककर शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर मारपीट एवं धमकी देने की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था।

👉 पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 आरोपीगण एवं 04 विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया।

👉 आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं डण्डा बरामद किया गया।

👉 गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल ।

👉 आरोपीगण आदतन बदमाश प्रवृत्ति के हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

आरोपीगण के नाम

1 हिमांशु यादव पिता मिनेश यादव उम्र 21 वर्ष निवासी क्लब चौक राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।

2 अंकुश राजपूत पिता गोविंद राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी क्लब चौक राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।

3 उज्जवल रजक पिता सुरेश रजक उम्र 20 वर्ष निवासी दुर्गा चौक, चौखड़ियापारा राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।

4 आदित्य साहू उर्फ आदिल पिता गणेश साहू उम्र 19 वर्ष निवासी सृष्टि कॉलोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।

मामले का संक्षिप्त विवरण

प्रार्थी भुनेश्वर साहू निवासी ग्राम गठुला, राजनांदगांव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह नंदई चौक स्थित बृजेश गुप्ता के टाईल्स दुकान में कार्य करता है। दिनांक 28.05.2026 को शाम लगभग 07:30 बजे दुकान का कूलर खराब होने पर अपने साथी रामविलास के साथ मोटर सायकल से सामान लेने नंदई नाका गया था। वापस लौटते समय आदित्य एवं उसके अन्य साथियों द्वारा उन्हें रोककर जेब में रखे मोबाइल एवं पैसे छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज करते हुए शराब पीने के लिए पैसे की मांग की गई तथा नहीं देने पर हाथ-मुक्का से मारपीट कर जान से खत्म करने की धमकी दी गई।

रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 253/2026 धारा 296, 115(2), 119(1), 3(5), 126(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी प्रकार प्रार्थी मयंक सायम निवासी स्टेशनपारा राजनांदगांव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 29.05.2026 को प्रातः लगभग 04:00 बजे गंज मंडी परिसर में खड़े रहने के दौरान हिमांशु यादव एवं अंकुश राजपूत द्वारा शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई तथा मना करने पर अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट कर जान से खत्म करने की धमकी दी गई।

रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 254/2026 धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसी क्रम में प्रार्थी रितेश भारती निवासी कंचनबाग राजनांदगांव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 29.05.2026 को प्रातः लगभग 04:30 बजे वह अपने साथी इरफान के साथ सब्जी मंडी गया हुआ था। मंडी परिसर में बैठे रहने के दौरान अंकुश उर्फ काली अपने साथी हिमांशु के साथ आया तथा शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करते हुए चाकू एवं डण्डा से मारपीट की गई तथा मोटर सायकल को क्षतिग्रस्त कर जान से खत्म करने की धमकी दी गई।

रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 255/2026 धारा 296, 115(2), 119(1), 3(5), 126(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कार्यवाही का विवरण

मामले की गंभीरता को देखते हुए  पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपीगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए।

निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपीगण के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपीगण एवं विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं डण्डा जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

सराहनीय भूमिका

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सउनि. गोवर्धन देशमुख, आर राजू, प्रधान आरक्षक दीपक जसवाल , महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, सीमा जैन, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, राजेश बंदेश्वर, कुश बघेल, जमेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।