👉 तेज आवाज में देर रात तक डी.जे. बजाने वाले अनावेदक के विरुद्ध थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही।
👉 अनावेदक के कब्जे से 02 नग साउंड बॉक्स एवं 02 नग डी.जे. प्लेयर जप्त।
👉 अनावेदक के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।
👉 आम जनता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने की अपील।
अनावेदक का नाम:
- आकाश साहू, पिता – अशोक साहू, उम्र – 21 वर्ष
- निवासी – शिव मंदिर के पास, बसंतपुर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में वर्तमान समय में छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने तथा बीमार एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि के पश्चात अत्यधिक तेज आवाज में डी.जे. बजाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 12.03.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि आर.के. नगर चौक, भवन में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जहां डी.जे. संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात भी अत्यधिक तेज आवाज में देर रात तक डी.जे. बजाया जा रहा है ।
कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तथा डी.जे. संचालक को वैध अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। डी.जे. संचालक आकाश साहू द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लिखित में अनुमति न होना बताया गया।
जिस पर उसके कब्जे से 02 नग साउंड बॉक्स एवं 02 नग डी.जे. प्लेयर जप्त कर अनावेदक आकाश साहू के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 01/26 धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



