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सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस संबंधी याचिका को किया खारिज…

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद पर ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) की जानकारी न होने का मुद्दा उठाया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने बताया कि यह याचिका आयकर अधिनियम के उस प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद पर खरीदार को एक प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार को जमा करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में टीडीएस जमा करने की पूरी जिम्मेदारी केवल खरीदार पर डाली गई है, यह मानते हुए कि हर संपत्ति खरीदार को आयकर कानून की जानकारी है।

पहली बार खरीदारों की समस्याएं

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संपत्ति के पंजीकरण के समय टीडीएस अनुपालन की जांच के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण पहली बार घर खरीदने वाले या सामान्य खरीदार अनजाने में गलती कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जुर्माने और ब्याज का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कर देनदारी या आयकर अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल सुरक्षा उपायों के लिए निर्देश चाहते हैं। उनके अनुसार, यदि ऐसे उपाय लागू किए जाते हैं, तो नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार होगा और सरकार के राजस्व की रक्षा होगी।