राजनांदगांव। थाना बसंतपुर पुलिस ने मोहारा बायपास स्थित होटल गोल्डन में हुक्का पिलाने और सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल में दबिश देकर 06 नग हुक्का, 06 नग हुक्का पाइप और विभिन्न प्रकार के तंबाकू/फ्लेवर पदार्थ जप्त किए। इस कार्रवाई में होटल संचालक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:
30 जनवरी 2026 की रात को थाना बसंतपुर को सूचना मिली थी कि मोहारा बायपास स्थित होटल गोल्डन में कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल गोल्डन पर छापेमारी की।
मौके पर कुछ लोग हुक्का सेवन करते हुए पाए गए। पुलिस ने होटल संचालक से हुक्का पिलाने या उपलब्ध कराने के लिए वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी व्यक्तियों को हिरासत में लिया और थाना बसंतपुर ले आई।
जप्त सामग्री:
06 नग हुक्का
06 नग हुक्का पाइप
तंबाकू/फ्लेवर के 29 पैकेट (जिनमें मिंट अफजल, कीवी अफजल, फ्रेजर अलादीन, वाइट रोज अफजल, जाफरान अफजल, रमडे, चीफ कमिश्नर, स्पेशल अफजल, वालिना आदि शामिल हैं)
आरोपी:
इस कार्रवाई में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ अन्य जिलों और राज्य (महाराष्ट्र) के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमुख नाम शामिल हैं:
जोगु गुप्ता (बसंतपुर, राजनांदगांव)
अनमोल पाण्डे (दुर्ग, छत्तीसगढ़)
सत्यम शर्मा (दुर्ग, छत्तीसगढ़)
सैय्यद जुबेर (अमरावती, महाराष्ट्र)
सैय्यद अनस (अमरावती, महाराष्ट्र)
सैय्यद बिलाल (अमरावती, महाराष्ट्र)
यश ललवानी उर्फ राहुल जैन (बसंतपुर, राजनांदगांव)
प्रियंक बुधदेव (बसंतपुर, राजनांदगांव)
लक्की जैन (राजनांदगांव)
अंकित जैन (राजनांदगांव)
शिवम जैन (राजनांदगांव)
सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
मुख्य भूमिका:
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक देवदास भारती, सउनि आर. राजू, प्र.आर. दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, जामिन्द्र वर्मा, भुनेश्वर जायसी और अन्य पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही।
पुलिस की चेतावनी:
पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कोटपा एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा तंबाकू उत्पादों का सेवन या हुक्का पिलाना अवैध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



