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“अनिल अंबानी को झटका! हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रिलायंस कम्युनिकेशन ‘फ्रॉड’ केस मेंं SBI का फैसला बरकरार”

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) को एक बड़ा झटका दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के बैंक खातों को ‘धोखाधड़ी वाला’ घोषित कर दिया था। जिसके बाद अनिल अंबानी ने SBI के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका (Petition) दायर की थी। अब इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है।

कोर्ट का फैसला क्या रहा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि SBI का यह फैसला ‘तर्कसंगत’ (Rational) था और इसमें कोई कानूनी खामी (Legal Flaw) नहीं थी। कोर्ट के अनुसार, अंबानी की याचिका में ‘कोई दम नहीं’ था। आसान भाषा में कहा जाये तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने से मना कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की अनिल अंबानी की याचिका?

कोर्ट ने कहा कि SBI का 13 जून, 2025 का आदेश एकदम सही था और उसमें कोई कानूनी गलती नहीं थी। हलंकि, अनिल अंबानी ने दलील दी थी कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं मिला और दस्तावेज़ नहीं दिए गए, इसलिए SBI का आदेश रद्द होना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने कहा कि RBI के नियमों के तहत, बैंक केवल लिखित रूप में ‘प्रतिनिधित्व’ (Representation) देने का अधिकार देते हैं, व्यक्तिगत सुनवाई का नहीं। कोर्ट ने पाया कि SBI ने अंबानी को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका अंबानी ने जवाब भी दिया था। लेकिन, जब बैंक के अंतिम पत्र का कोई जवाब नहीं आया, तभी बैंक ने खाता को धोखाधड़ी घोषित किया।

कोर्ट ने कहा कि ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत’ (Principles of Natural Justice) का पालन किया गया है, क्योंकि अंबानी को लिखित में अपनी आपत्तियां बताने का पूरा मौका दिया गया था।

कोर्ट ने अनिल अंबानी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि SBI ने RBI के नियमों का पालन करते हुए ही खातों को ‘धोखाधड़ी’ घोषित करने का फैसला लिया था।