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CG: भारतमाला परियोजना घोटाले में गलत जांच रिपोर्ट देने वाले दीपक देव की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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CG: भारतमाला परियोजना घोटाले में गलत जांच रिपोर्ट देने वाले दीपक देव की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

भारतमाला परियोजना घोटाले में गलत जांच रिपोर्ट देने वाले दीपक देव की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन लगाया था। इसमें स्वयं को निर्दोष बताते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच रिपोर्ट दिए जाने का हवाला दिया। साथ ही जमानत दिए जाने पर विवेचना में सहयोग देने और पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का ब्योरा दिया था।

विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायाधीश को बताया कि आरोपी पटवारी ने डुबान क्षेत्र को सूखा बताते हुए अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर किसान को मुआवजा मिला था। घोटाले की जांच के दौरान फर्जीवाडा़ उजागर हुआ। जमानत दिए जाने पर जांच के साथ ही गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।