”CG: सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में बदलाव, मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला ..”
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में बदलाव किया है. अब 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर की गणना अलग से नहीं की जाएगी, बल्कि पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर दर से होगी.
पहले 500 वर्गमीटर के हिसाब से कीमत तय होती थी, लेकिन अब पूरे खेत की कीमत हेक्टेयर के हिसाब से तय की जाएगी. इससे किसानों को सही और ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा.
सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि भूमि अधिग्रहण (जमीन लेने की प्रक्रिया) में किसानों को नुकसान न हो और विवाद भी कम हों. बिलासपुर और भारतमाला जैसी योजनाओं में जो गड़बड़ियां सामने आई थीं, उन्हें रोकने में यह फैसला मदद करेगा.
इसके साथ ही अब शहरी सीमा से लगे गांवों की जमीन की कीमत वर्गमीटर के हिसाब से तय की जाएगी. इससे जमीन की सही कीमत मिलेगी और निवेश करने वालों को भी फायदा होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला किसानों और जमीन देने वालों के हक में एक ऐतिहासिक कदम है. इससे राज्य की विकास योजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगी.