सरकारी स्कूलों के लिए क्या आदेश?
बीईओ द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कुल सात निर्देश जारी किए गए हैं. इनमें कहा गया है कि –
सरकार के निर्देशानुसार स्कूल का संचालन निर्धारित समय तक ही करें
विद्यालय का रखरखाव सही रखें
जर्जर भवन में स्कूल का संचालन न करें. व्यवस्थित स्थान पर शाला का संचालन करें, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो
मीडिया से किसी भी प्रकार का स्कूल के संबंध में बाईट या वर्जन देने से बचें
स्कूल की रसोई कक्ष और शौचालय साफ रखें
संकुल प्रचार्य/ संकुल समन्वयक प्रतिदिन अपने संकुल के स्कूलों का मॉनिटरिंग करें
विद्यालय के जरूरी दस्तावेज/ पंजी संधारण करें, जिसे उच्चाधिकारी के सामने समय पर प्रस्तुत किया जा सके
शिक्षकों और पत्रकारों में आक्रोश
इस नए आदेश के जारी होने के बाद ब्लॉक के तमाम स्कूलों के शिक्षकों और पत्रकारों में नाराजगी है. उनका कहना है कि इससे स्कूलों की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी. जब स्कूलों में जर्जर भवन, गंदे शौचालय या मिड-डे मील की गड़बड़ी होती है, तो मीडिया ही उसकी आवाज बनती है. इसके बाद कई बार सरकार मामले में संज्ञान लेकर एक्शन लेती है. लेकिन, इस आदेश के बाद छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में नजर आ रहा है.