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छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले में पूर्व नौकरशाहों समेत आरोपियों को न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी

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नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूर्व नौकरशाह रानू साहू और सौम्या चौरसिया सहित छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले के चार आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आरोपियों पर कई शर्तें लगाते हुए राज्य सरकार से गवाहों में भरोसा पैदा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते वे निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानती बॉण्ड प्रस्तुत करें।

छत्तीसगढ़ सरकार के वकील ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि ये सभी हाई-प्रोफाइल आरोपी कई घोटालों में शामिल हैं।

उन्होंने पीठ से सख्त शर्तें लगाने का आग्रह किया, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा प्रभावित न हो।

पीठ ने आदेश दिया, ‘‘यदि याचिकाकर्ता गवाहों से संपर्क करने या उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते पाए जाते हैं, तो इसे अंतरिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग माना जाएगा।’’

इसने कहा कि आरोपी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया को निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, सिवाय इसके कि वे आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी या निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

पीठ ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, ‘‘उन्हें (आरोपियों को) रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर उस थाने को अपने निवास का पता देने का निर्देश दिया जाता है, जिसके क्षेत्राधिकार में वह छत्तीसगढ़ के बाहर रह रहे हैं।’’