Home क्रांइम एक्ट्रेस से 45 लाख हड़पे, फर्जी चेक, अब कोर्ट का हुक्म पैसा...

एक्ट्रेस से 45 लाख हड़पे, फर्जी चेक, अब कोर्ट का हुक्म पैसा लौटाओ या जेल की हवा खाओ

60
0

बेंगलुरु की एक अदालत ने बिजनेसमैन राहुल टोंसे को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें 61.4 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है और न चुकाने की स्थिति में 6 महीने की कैद का प्रावधान भी रखा है. दरअसल, बेंगलुरु की एक अदालत ने बिजनेसमैन राहुल टोंसे (जो राहुल शेट्टी के नाम से भी जाना जाता है) को एक्ट्रेस संजना गलरानी से 45 लाख रुपये की ठगी करने का दोषी पाया है. बता दें कि संजना ने आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें प्लॉट में निवेश के नाम पर 2018 और 2019 में कई किश्तों में 45 लाख रुपये लिए थे. राहुल ने वादा किया था कि वह पैसे जमीन के धंधे में लगाएगा और अच्छा मुनाफा दिलाएगा. लेकिन पैसा लेने के बाद वह टाल-मटोल करने लगा.

राहुल को 61.4 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया
बता दें कि जब संजना को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अदालत का रुख किया. कोर्ट ने राहुल को 61.4 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. अगर वह ये पैसा नहीं लौटाता, तो उसे 6 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी. जज पीएस संतोष कुमार ने साफ कहा कि भले ही आरोपी सजा काट ले, लेकिन उसे पैसे वापस देने की जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलेगी.