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गिरफ्तारी के नियम तोड़ने वाले पुलिस अफसरों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दी सख्त हिदायत

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि जो भी अधिकारी गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 26 मार्च को दिए फैसले में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और न केवल मौके पर बल्कि बाद में पुलिस स्टेशन में भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।