IT Notice: एक रुपये के विवाद में CA को चुकानी पड़ी ₹50 हजार की फीस- दिल्ली के शख्स का दावा, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
Income Tax Department: दिल्ली के एक शख्स अपूर्व जैन को हाल ही में आयकर विभाग का एक नोटिस मिला जिसमें 1 रुपए का विवाद सुलझाने के लिए सीए को 50 हजार रुपए की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ी.
इकनॉमिक्स टाइम्स (ET) की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के एक शख्स अपूर्व जैन को हाल ही में आयकर विभाग का एक नोटिस मिला जिसमें 1 रुपए का विवाद सुलझाने के लिए सीए को 50 हजार रुपए की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ी.
कहां से शुरु हुआ ये मामला? एक्स पर EngiNerd. नामक एक यूजर ने 8 जुलाई को एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि निर्मला सीतारमण द्वारा 2.5 लाख से अधिक की राशि पर पीएफ ब्याज पर Tax लगाने के लगभग 3 साल हो चुके हैं. पीएफ के पैसे पर टैक्स लगाना वेतनभोगी वर्ग के लिए एक क्रूर निर्णय था, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमें कितना टैक्स देना है, इसकी गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. ईपीएफओ आमतौर पर आईटीआर की समय सीमा समाप्त होने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान करता है, इसलिए आईटीआर भरते समय आपके पास कोई डेटा नहीं होता है.