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IT Notice: एक रुपये के विवाद में CA को चुकानी पड़ी ₹50 हजार की फीस- दिल्ली के शख्स का दावा, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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IT Notice: एक रुपये के विवाद में CA को चुकानी पड़ी ₹50 हजार की फीस- दिल्ली के शख्स का दावा, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Income Tax Department: दिल्ली के एक शख्स अपूर्व जैन को हाल ही में आयकर विभाग का एक नोटिस मिला जिसमें 1 रुपए का विवाद सुलझाने के लिए सीए को 50 हजार रुपए की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ी.

इनकम टैक्स रिर्टन (ITR Filing FY 2024-25) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में सभी आयकर दाता ITR फाइल करने के लिए सीए (CA) और अन्य एक्सपर्ट्स का सहारा ले रहें. क्योंकि इनकम टैक्स रिर्टन दायर करते वक्त जरा सी चूक आप तक नोटिस (Income Tax Department Notice) भिजवा सकती है. ऐसे ही अनोखे मामले का दावा दिल्ली के एक शख्स ने किया है.कि एक रुपए का विवाद सुलझाने के लिए उसने 50 हजार रुपए की फीस चुकाई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

इकनॉमिक्स टाइम्स (ET) की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के एक शख्स अपूर्व जैन को हाल ही में आयकर विभाग का एक नोटिस मिला जिसमें 1 रुपए का विवाद सुलझाने के लिए सीए को 50 हजार रुपए की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ी.

कहां से शुरु हुआ ये मामला? एक्स पर EngiNerd. नामक एक यूजर ने 8 जुलाई को एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि निर्मला सीतारमण द्वारा 2.5 लाख से अधिक की राशि पर पीएफ ब्याज पर Tax लगाने के लगभग 3 साल हो चुके हैं. पीएफ के पैसे पर टैक्स लगाना वेतनभोगी वर्ग के लिए एक क्रूर निर्णय था, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमें कितना टैक्स देना है, इसकी गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. ईपीएफओ आमतौर पर आईटीआर की समय सीमा समाप्त होने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान करता है, इसलिए आईटीआर भरते समय आपके पास कोई डेटा नहीं होता है.