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छत्तीसगढ़ : प्रदेश के संभागायुक्तों और कलेक्टरों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन…

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छत्तीसगढ़ : प्रदेश के संभागायुक्तों और कलेक्टरों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन…

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राही कृषकों को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाकर बैंक खातों में आधार सीडिंग सहित केवायसी यदि पेंडिंग है तो इसे तत्काल पूर्ण किया जाए।

एफ.आर.ए. के हितग्राहियों के नामांतरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जैन शनिवार को प्रदेश के संभागायुक्तों और कलेक्टरों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नवीन न्याय संहिता को 1 जुलाई 2024 से लागू होना है इसके लिए जल्द ही जिलों में वर्कशॉप करने के लिए सभी इंतजाम किए जाए। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में जिले में प्रबुद्ध नागरिकों और कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नामातंरण, बटांकन, डायवर्सन सहित अन्य विवादित एवं अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसी प्रकार से श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य राज्य नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है। सभी कलेक्टर इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव नीति आयोग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कराने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करने और सड़कों पर आवारा पशु नहीं आए इसके लिए सड़कों के चयनित स्टेचर्स पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव जैन ने नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान की तैयारी की समीक्षा में कहा कि महिला स्व-सहायता समहों एवं महिलाओं की सहभागिता ली जाए। इसी प्रकार जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत नल से जल के लिए निर्मित टंकियों, पंपो के संधारण संचालन के संबंध में पंचायतों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। ध्वनि से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों जब्ती, अभियोजन एवं राजसात की कार्यवाही की जाए। उन्होंने राजस्व नक्शों के जियो-रिफ्रेंसिंग हेतु प्राप्त सेटेलाईट नक्शों के मिलान और सत्यापन कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।