पासपोर्ट के लिए आवेदन के नाम पर तमाम लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है. उन्हें लगता है कि यह काम बड़ा मुश्किल है. और इसी वजह से आवेदन में छोटी-मोटी गलती कर बैठते हैं, इसके बाद उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. पासपोर्ट आवेदन करते समय होने वाली गलतियों के कैसे बचा जाए, यह बात स्वयं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर आवेदक बताए गए निर्देशों का पालन करें तो पासपोर्ट तय समय के अंदर घर पहुंच जाएगा.
. आवेदक अपने ‘वर्तमान निवास’ (जहां पर आवेदक वर्तमान में रह रहा हो) को ही पते में दर्ज करे, न कि स्थायी पता. किराए में रहने वाले ज्यादातर लोग इस तरह की गलती करते हैं, जिससे परेशानी होती है.
. पासपोर्ट आवेदन के समय यदि आवेदक के पास पुराना पासपोर्ट हो तो आवेदक ‘री-ईशू’ की श्रेणी में ही आवेदन करें. पहली बार पासपोर्ट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक ‘फ़्रेश’ श्रेणी में आवेदन करना सुनिश्चित करे.
. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया हो लेकिन किन्हीं कारणों से पासपोर्ट न प्राप्त हुआ हो तो पुन: आवेदन करते समय पुराने पासपोर्ट आवेदन की फाइल नंबर का उल्लेख जरूर करना चाहिए. यदि कोई पुरानी फाइल लंबित हो, तो संबन्धित कार्यालय में संपर्क कर उस फाइल को बंद करवाकर ही नया आवेदन करें.