क्या आप टर्म इंश्योरेंस को समय से पहले से सरेंडर कर सकते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है. एक आम धारणा यह है कि टर्म इंश्योरेंस को मैच्योरिटी से पहले सरेंडर नहीं किया जा सकता. ऐसा है भी और नहीं भी. टर्म इंश्योरेंस को आप समय से पहले खत्म कर सकते हैं. लेकिन ऐसा करने के बाद आपको कुछ मिलेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्योर टर्म इंश्योरेंस या फिर रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस.
इंश्योरेंस एक्सपर्ट स्वीटी मनोज जैन बताते हैं कि अधिकांश कंपनियां टर्म इंश्योरेंस पर कोई रिटर्न ऑफर नहीं करती हैं. बकौल जैन, यह प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, इसमें बीमाधारक के परिवार को पैसा तब ही मिलता है जब बीमाधारक का इंश्योरेंस पीरियड के अंदर निधन हो जाए. उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस पीरियड अगर 30 साल का है और उसके अंदर बीमाधारक की मौत होती है तो उसके परिवार को बीमा की राशि मिलेगी. अगर व्यक्ति की मृत्यु बीमा पीरियड के बाहर होती तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा.
किस पॉलिसी में मिलता है रिटर्न
ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें रिटर्न की बात पहले से की गई हो. ऐसी पॉलिसी जिससे कोई इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेन्ट जुड़ा हो. मसनल, यूलिप, एंडाउमेंट या एन्युटी प्लान्स. इनमें एक बीमाधारक को समय से पहले पॉलिसी बंद करने पर सरेंडर वैल्यू मिलती है. सरेंडर वैल्यू 2 तरह की होती है. गारंटीड औ स्पेशल. पॉलिसी लेते वक्त आप इसके बारे में विस्तार से अपने पॉलिसी प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं. स्पेशल सरेंडर वैल्यू में बोनस जुड़ जाता है. इन दोनों वैल्यू का कैलकुलेशन अलग-अलग होता है. आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है.
कैलकुलेशन
पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के अनुसार, गारंटीड सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका बेहद आसान है. मसलन, एलआईसी जीवन बीमा के पॉलिसीधारक ने जो प्रीमियम दिया है उसका 30 परसेंट गारंटीड सरेंडर वैल्यू होगी. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 5 साल में 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 50,000 का प्रीमियम दिया है. इसका 30 परसेंट यानी 50,000*30/100= 15000 रुपये आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगी. गौरतलब है कि यहां जो 30 परसेंट है वह सरेंडर वैल्यू फैक्टर है और यह बीमा प्रोवाइडर द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है. यह फिक्स नहीं है.