दिल्ली: आबकारी नीति के ED मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है.दरअसल, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि, आबकारी नीति मामले में ED ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 18 अप्रैल को सुरक्षित किया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले से जुडे़ मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. जहां मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे.
सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को किया अरेस्ट
बता दें कि, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. हालांकि, सीबीआई ने इससे पहले कई घंटों तक सिसोदिया से पूछताछ की थी. लेकिन, पूछताछ में सहयोग ना देने का हवाला देकर सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सीबीआई ने कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की. हालांकि, जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
शराब घोटाले में साजिश की जड़ें काफी गहरी- जांच एजेंसी
गौरतलब है कि पिछले दिनों सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने कहा था कि शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया औऱ विजय नायर मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल हैं. वहीं, सीबीआई ने बताया था कि इस घोटाले में साजिश की जड़ें काफी गहरी हैं.