साल 2018 में मां-बाप की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे बेटे को दुर्ग कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अदालत ने 2018 में घर पर अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या करने के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में निर्णय करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हवाला देते हुए कहा कि दोषी के लिए मौत की सजा उचित सजा होगी ताकि कोई भी फिर से माता-पिता की हत्या का इतना गंभीर अपराध करने की हिम्मत न करे।
अदालत ने दलीलें सुनने और सबूतों की पुष्टि करने के बाद संदीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। संदीप को पिस्टल देने वाले भगत सिंह गुरुदत्त और शैलेंद्र सागर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
5 साल तक चले मुकदमे में अदालत में आखिरकार यह साबित हुआ कि आरोपी संदीप और उसके पिता के बीच संपत्ति सहित कई मुद्दों पर मतभेद थे और इसी के चलते आरोपी ने सम्पत्ति पूरी तरीके से हथियाने के लिए मां और बाप दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।