पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance) ने गुरुवार को कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने कंपनी की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजार को बताया, हमारे संज्ञान में आया है कि सेबी ने SAT (Securities Appellate Tribunal) के आदेश के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है.
कंपनी सेबी द्वारा दायर अपील की जांच- परख कर रही है. इससे पहले सैट ने नौ अगस्त को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्लाइल ग्रुप के साथ प्रस्तावित सौदा मामले में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और बाजार नियामक सेबी के बीच चल रहे विवाद पर खंडित फैसला सुनाया.
न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि उसने 21 जून में अंतरिम आदेश पारित किया. उस आदेश में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पूंजी जुटाने की योजना पर शेयरधारकों के मतदान के परिणाम की जानकारी नहीं देने को कहा गया था, वह आदेश लागू रहेगा. सेबी ने प्रस्तावित सौदे के मूल्यांकन के मुद्दे को लेकर सवाल उठाये थे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नियामक के जून में पारित निर्देश के खिलाफ सैट में अर्जी दी थी.
31 मई को पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग फाइनेंस कंनपी PNB हाउसिंग फाइनेंस ने फंड जुटाने की योजना का ऐलान किया था. हालांकि प्रीफरेंस शेयर जारी करके फंड जुटाने की इस योजना के खिलाफ एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने सवाल खड़े कर दिए. प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने कहा कि यह डील अल्पमत शेयरधारकों के पक्ष में नहीं है.