भारतीय रिजर्व बैंक RBI) ने साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के “उल्लंघन/ गैर-अनुपालन” के लिए जुर्माना लगाया गया है।
इनमें ‘कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, और ‘भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016’ शामिल हैं। इनमें ‘वित्तीय समावेशन-बैंकिंग सेवाओं सुविधा-प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता’, और ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’ भी शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2017, आईएसई 2017), 31 मार्च, 2018, आईएसई 2018), और 31 मार्च, 2019 आईएसई 2019) की वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए थे। आईएसई 2017, आईएसई 2018 और आईएसई 2019 से जुड़े जोखिम आकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला।