मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री-दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित किया जाना है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कुल 63 दिनों के लिए सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधा अनुसार करने के निर्देश सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सूखा राशन वितरण में बच्चांे को चावल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बताया गया है कि स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह उचित मूल्य दुकान से प्रदाय किया जाएगा।