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इस राज्य के CM ने अध्यादेश को दी मंजूरी, मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 1 लाख का जुर्माना, होगी 2 साल की

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रांची। देश के सभी राज्यों में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर कई राज्यों ने अपने जिलों में फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं लॉकडाउन में नियमों को पहले से ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए हैं। 

इसी क्रम में झारखंड सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी कर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना के रोकथाम में सख्ती बरतरने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं नई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपये का जुर्माना देना का प्रावधान किया है।

झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है जिसके तहत ये नियम लागू किया गया है। झारखंड में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला लिया है।

जुर्माने को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी अध्यादेश पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है। जो जुर्माने की बात है वो किसी पर मुकदमा होने पर दोषी पाए जाने के बाद एक लाख का जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉट चेकिंग में पकड़ने जाने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा। हमारी सरकार पूरी जागरुकता के साथ कोरोना के खिलाफ महिम चला रही है।

झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं। इनमें से एक्टिव केस की संख्या 3397 हैं।3024 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 64 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।