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निगम और पुलिस की संयुक्त दबिश : आजाद चौक से अवैध बंद ठेला हटाया, पुराना बस स्टैंड पर बिरयानी सेंटर से 3 घरेलू सिलिंडर जब्त

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राजनांदगांव। शहर में सुगम आवागमन, व्यवस्थित पार्किंग और अवैध रूप से मांस-मटन विक्रय करने वालों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में नगर निगम, खाद्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान जहाँ आजाद चौक से अवैध बंद ठेले को हटाया गया, वहीं पुराना बस स्टैंड स्थित बिरयानी सेंटरों में दबिश देकर सिलिंडर जब्त किए गए और खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए।

शहर में यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमणकारियों और बिना लाइसेंस/सुरक्षा मानकों के मांस बेचने वालों की जांच लगातार जारी है।

आजाद चौक से हटाया गया अवैध ठेला
निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आजाद चौक स्थित पार्किंग स्थल के पास लंबे समय से लावारिस और अवैध रूप से खड़े बंद ठेले को क्रेन की मदद से हटवाया। पार्किंग स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराकर आम जनता के वाहनों के खड़े करने के लिए व्यवस्थित किया गया।

बिरयानी सेंटरों पर छापा: घरेलू सिलिंडर का हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल
सोमवार शाम संयुक्त टीम ने पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध बिरयानी सेंटरों पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान दुकानों के लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा विभाग की अनुमति, साफ-सफाई और प्रयुक्त सिलिंडरों की बारीकी से जांच की गई।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

एवन बिरयानी सेंटर: जांच के दौरान पाया गया कि व्यावसायिक उपयोग के स्थान पर अवैध रूप से 3 घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग किया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही तीनों सिलिंडर जब्त कर लिए और खाद्य सामग्री का सैंपल भी जांच के लिए लिया।

अंसारी होटल व कैफे मदीना: होटल अंसारी, कैफे मदीना एवं अन्य बिरयानी दुकानों से खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने चिकन बिरयानी के सैंपल एकत्र किए और उनके लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की गहन पड़ताल की।

कार्रवाई के डर से बंद मिले फ्लाईओवर के नीचे के बिरयानी सेंटर
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों फ्लाईओवर के नीचे संचालित बिरयानी सेंटरों के लाइसेंस एवं दस्तावेजों की जांच की गई थी। सोमवार को जब टीम दोबारा निरीक्षण करने पहुंची, तो वहां के अधिकांश बिरयानी सेंटर बंद पाए गए।

नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि बिना फूड लाइसेंस, अमानक खाद्य सामग्री बेचने, नियमों के विपरीत सिलिंडर का इस्तेमाल करने और अवैध मांस-मटन का विक्रय करने वालों के खिलाफ यह दंडात्मक अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।