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इंडियन बैंक पर जन-धन योजना के तहत बीमा क्लेम खारिज करने पर ₹3.20 लाख का जुर्माना..

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प्रधानमंत्री जन-धन योजना से संबंधित एक मामले में इंडियन बैंक को ₹3 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला एक खाताधारक के बीमा क्लेम के खारिज होने से जुड़ा है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में बैंक की जिम्मेदारी तय करते हुए यह जुर्माना लगाया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत, बैंक खाताधारकों को बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ दुर्घटना बीमा कवर जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत एक खाताधारक के परिवार ने बीमा लाभ के लिए दावा किया था, लेकिन बैंक ने क्लेम को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा।

आयोग ने मामले की सुनवाई की, जिसमें बैंक द्वारा क्लेम खारिज करने के कारणों और दस्तावेजों की जांच की गई। सुनवाई के परिणामस्वरूप, आयोग ने बैंक को ₹3 लाख 20 हजार की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें बीमा दावे की राशि और अन्य संबंधित खर्च शामिल हो सकते हैं।

यह मामला बैंक ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन-धन खातों से जुड़ी बीमा सुविधाओं की पात्रता, दस्तावेज और क्लेम प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। यदि किसी बीमा दावे को अस्वीकार किया जाता है, तो ग्राहक संबंधित बैंक, बीमा कंपनी और आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकिंग और बीमा से जुड़े मामलों में ग्राहकों के अधिकारों और दावों की उचित जांच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।