पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में जिले में अपराध की रोकथाम, नियंत्रण तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में ग्राम भंवरमरा निवासी एक बुजुर्ग द्वारा पुलिस चौकी सुरगी में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम का कन्हैया उर्फ भुरू साहू द्वारा बार-बार वाद-विवाद एवं झगड़ा किया जाता है। साथ ही अविनाश सोनी द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई में शासन का सहयोग करने वाले ग्रामीणों से भी वाद-विवाद एवं मारपीट की जा रही है। दिनांक घटना को भी आरोपियों द्वारा विवाद कर शांति भंग की स्थिति उत्पन्न की गई।
प्राप्त शिकायत पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जांच एवं पूछताछ की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी कन्हैया उर्फ भुरू साहू एवं अविनाश सोनी द्वारा ग्रामीणों से विवाद कर कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी, जिससे संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रबल संभावना थी।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई—
- कन्हैया उर्फ भुरू साहू, पिता स्व. दुखू राम साहू, उम्र 40 वर्ष
- अविनाश सोनी, पिता विजय आनंद सोनी, उम्र 33 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम भंवरमरा, पुलिस चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल कराया गया।
पुलिस द्वारा भविष्य में भी कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी।



