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आरोपी इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा को धारा 103(1), बी.एन.एस. के तहत आजीवन कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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आरोपी इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम कलकसा थाना डोगरगढ जिला राजनांदगांव को अमरजीत कौर की हत्या करने का अपराध साक्षीयों के न्यायालीन कथन के आधार पर प्रमाणित पाये जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा वर्मा नहोदय के द्वारा अभियुक्त इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा को धारा 103(1) बी.एन.एस. में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास तथा 500 रुपये अर्थदण्ड से दहित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में पृथक से 1 माह का कारावास का आदेश दिया गया है. एवं इस प्रकरण मे अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी के द्वारा पैरवी किया गया।