👉 छेड़छाड़ के आरोपी को थाना बसंतपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
👉 महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष किया पेश।
👉 आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हत्या एवं मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं।

आरोपी का नाम: पवन गोड पिता सहदेव गोड, उम्र 27 वर्ष, निवासी राजीवनगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
घटना का संक्षिप्त विवरण: प्रार्थिया द्वारा थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 08.03.2026 की रात्रि लगभग 01:30 बजे आरोपी पवन गोड द्वारा उसके पिता एवं भाई को गंदी-गंदी मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई तथा जान से खत्म करने की धमकी दी गई। इसी दौरान आरोपी ने प्रार्थिया को बेइज्जत करने की नियत से उसके पहने हुए चुन्नी को खींचकर उसके साथ छेड़छाड़ की। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 121/2026 धारा 74, 296, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस की कार्यवाही: श्रीमती अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई। टीम द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर घेराबंदी करते हुए आरोपी पवन गोड को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया, जिसके पश्चात उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी पवन गोड आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना बसंतपुर में हत्या एवं मारपीट के प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं।
सराहनीय भूमिका: उक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उपनिरीक्षक देवादास भारती, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, रूपेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।



