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“सलमान खान कांकाणी काला हिरण शिकार का मामला, हाईकोर्ट से आया ये बड़ा अपडेट”

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जोधपुर बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में मंगलवार (23 सितंबर) राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ में इस मामले से जुड़ी राज्य सरकार की लीव टू अपील और अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा संबंधी ट्रांसफर पिटीशन पर विचार हुआ.

अब हाईकोर्ट में 8 सप्ताह बाद होने वाली अंतिम बहस इस बहुचर्चित मामले के अगले अध्याय का फैसला तय करेगी. फिल्मी सितारों की मुश्किलें बढ़ेगी या कम होगी बिश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में विभागीय त्रुटियों के चलते सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रही थी. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनोज गर्ग ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि इस पिटीशन को अन्य अपीलों के साथ सम्मिलित किया जाए.

अपीलों को किया स्वीकार हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) की सुनवाई में निचली अदालत से आई दोनों ट्रांसफर अपीलों को स्वीकार करते हुए उन पर आदेश जारी कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि अब इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के नाम भी आधिकारिक रूप से डिस्प्ले किए जाएंगे. इस दौरान न्यायालय में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, सरकारी अधिवक्ता व बिश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई मौजूद रहे अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद न्यायालय ने मामले की अगली पेशी 8 सप्ताह बाद तय की है. इस तारीख पर सभी पक्षों को अंतिम बहस के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद इस लंबे समय से लंबित चल रहे प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय की राह खुल सकती है.

यह था पूरा मामला

बता दें कि कांकाणी शिकार प्रकरण वर्ष 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में सलमान खान और उनके साथियों पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा था. निचली अदालत ने 2018 में अभिनेता सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, डीजे कोर्ट के द्वारा सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी थी.

सलमान खान के अधिवक्ता की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई में शामिल करने की मांग की थी. वहीं सह-आरोपी फिल्म कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को अदालत ने बरी कर दिया था.